16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नो एडमिशन, लगेगा एक लाख रुपए तक जुर्माना, सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स
दिल्ली:(इसरान अली)केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोचिंग क्लासेज पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है. जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते.
सरकार ने कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों से एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है.
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का अपने यहां दाखिला नहीं लेंगे. साथ ही अच्छे नंबर/रैंक दिलाने या पास होने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे.
गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकेंगे, जो अनैक कदाचार या किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो. कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए सभी निर्देशों का पालन करना होगा.
कोचिंग पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाले टीचर या ट्यूटर को कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है. इससे कम योग्यता वाले लोग कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ा सकते.
कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र सीमा
कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए या विद्यार्थी को हाईस्कूल पास होना चाहिए. दोनों में से एक शर्त पूरी करनी जरूरी है.
लगेगा एक लाख तक का जुर्माना
गाइडलाइन के अनुसार पहली बार नियम तोड़ने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार नियम तोड़ा तो जुर्माने की राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी. इसके अलावा रजिट्रेशन भी रद्द हो सकता है.