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Bebak News > Blog > उत्तराखंड > डीएम कोर्ट से बिल्डर को गुंडा एक्ट में 07 दिन में सतोंषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त न होने पर जिला बदर की कार्यवाही होगी शुरू
उत्तराखंड

डीएम कोर्ट से बिल्डर को गुंडा एक्ट में 07 दिन में सतोंषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त न होने पर जिला बदर की कार्यवाही होगी शुरू

Aarti Verma
Last updated: 2026/04/26 at 11:10 AM
Aarti Verma
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5 Min Read
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विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल की गुंडागर्दी पर जनसुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्टेªट न्यायालय ने लिया स्वतः संज्ञान; गुंडाएक्ट में किया बुक; जिला बदर की तैयारी

पूर्व में नाबालिग बच्चों पर लहरा चुका है पिस्टल; डीएम ने ही तब स्वतः कर दिया था शस्त्र लाईसेंस निलिम्बित

डीएम कोर्ट से बिल्डर को गुंडा एक्ट में 07 दिन में सतोंषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त न होने पर जिला बदर की कार्यवाही होगी शुरू

बिल्डर के विरूद्ध बीएनएस की धारा 115 (2), 351(2), 352, 74,126(2), 324(4), 447 में पांच मुकदमें है दर्ज

बिल्डर पर मारपीट, उत्पीड़न, पिस्टल तानने, बच्चों से गाली गलौच व गाड़ी से टक्कर मारने का प्रयास, धमकाने अभद्र भाषा का प्रयोग, स्थानिकों एवं आरडब्ल्यूए के सदस्यों को जानबूझकर झूठे मुकदमों एवं निराधार आरोपों में फंसाकर उत्पीड़न का प्रयास, कूटरचित रजिस्ट्री से विधवा महिला की भूमि पर अनाधिकृत आदि मामलों में दर्ज हैं 05 मुकदमें

दबंगई कर जनमानस की जान जोखिम में डालने वालों पर डीएम की नजर; जिला बदर की कार्यवाही तय

देहरादून :  26 अपै्रल 2026, शहर के सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कालोनी में बिल्डर की गूंडागर्दी पर जिला मजिस्टेªट कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गुंडा एक्ट में नोटिस जारी करते हुए 07 दिन के भीतर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं प्रतिउत्तर प्राप्त न होने के की दशा में जिला बदर की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इससे पूर्व भी विवादित बिल्डर पर दीपावली में नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने तथा लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करने पर डीएम ने शस्त्र लाईसेंसधारक पुनीत अग्रवाल की लापरवाही मानते हुए उनका शस्त्र जब्त करते हुए शस्त्र लाईसेंस निलम्बित कर दिया था। आरोपी बिल्डर पर डीआरडीओं वैज्ञानिक के साथ मारपीट एवं उत्पीड़न, नशे में धुत होकर एटीएस आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के साथ मारपीट, बच्चों से गाली गलौच, दीपावली पर पिस्टल तानने, बच्चों से गाली गलौच एवं गाड़ी से टक्कर मारने का प्रयास, जनरल बाडी मीटिंग में धमकाने अभद्र भाषा का प्रयोग, आरोपी द्वारा निवासियों एवं आरडब्ल्यूए के सदस्यों को जानबूझकर झूठे मुकदमों एवं निराधार आरोपों में फंसाकर उत्पीड़न करने का प्रयास, विधवा महिला की भूमि को कूट रचित रजिस्ट्री एवं अनाधिकृत कब्जा मामलों विभिन्न धाराओं में 05 एफआईआर दर्ज हैं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनमानस महिला, बुजुर्ग बच्चे, असहायों की सुरक्षा के दृष्टिगत समय-समय पर कड़े एक्शन लिए है। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि कानून हाथ में लेकर ऐसा कृत्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नही जाएगा। बिल्डर के विरूद्ध बीएनएस की धारा 115 (2), 351(2), 352, 74,126(2), 324(4), 447 में पांच मुकदमें दर्ज हैं। तथा बिल्डर द्वारा आए दिन कोई न कोई विवाद किए जा रहे हैं, जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्टेªट न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए बिल्डर के विरूद्ध गुंडाएक्ट में बुक करते हुए जिला बदर की तैयारी कर दी है।


ज्ञातब्य है कि शहर के सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में बिल्डर की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर नगर निगम/एमडीडीए की जमीन पर अवैध निर्माण के विरोध में 01 डीआरडीओ मे तैनात वैज्ञानिक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत है कि बिल्डर द्वारा कथित रूप से नगर निगम /एमडीडीए की जमीन पर दीवार निर्माण कराया जा रहा था, जिसका मलबा उनके घर की ओर गिर रहा था। इसका विरोध करने पर बिल्डर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा विवाद बढ़ने पर बिल्डर ने कथित रूप से डीआरडीओ के सांईटिस्ट से मारपीट की। मारपीट में घायल डीआरडीओ के सांइटिस्ट अनिरुद्ध शर्मा को चोटें आई थी मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों के थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एटीएस कॉलोनी के निवासियों ने आरोप लगाए थे कि बिल्डर के खिलाफ कई शिकायतों के बावजूद सख्त/ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है।

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Aarti Verma April 26, 2026 April 26, 2026
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